UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी PCS अफसरों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। इतना ही नहीं IAS और IPS को भी हर साल अनिवार्य तौर पर ब्योरा देना पडे़गा।
साथ ही साथ बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में विशेष सचिव IAS धनंजय शुक्ला ने प्रदेश में तैनात सभी PCS अफ़सरों के लिए आदेश जारी किया है। IAS धनंजय शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में तैनात सभी PCS अफ़सरों को आदेशित करते हुए कहा है, कि 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति की सभी जानकारी दें। इसके बाद स्पैरो पोर्टल पर ऑनलाइन भरे।
आदेश में लिखा है कि “उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नियुक्ति अनुभाग-7 के शासनादेल संख्या-1/114964/2021, दिनांक 16.11.2021 द्वारा कहर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पुराने प्रारूप को अवक्रमित कर संशोधित एवं परिवर्धित प्रारूप “वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT) निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के अधिकारियों से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक वार्षिक सम्पत्ति विवरण sparrow- pcs.up.gov.in के पोर्टल पर ऑन लाइन माध्यम से प्राप्त किये जाने का प्राविधान किया गया है”।